नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर शुल्क ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹15.5 प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ₹7.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात शुल्क को ₹4 प्रति लीटर से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 16 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं। डीजल और ATF पर क्यों बढ़ाया गया टैक्स? सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने के बाद निर्यात शुल्क में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू ईंधन उपलब्धता बनाए रखना और असाधारण मुनाफे को नियंत्रित करना है। पेट्रोल निर्यातकों को मिली राहत सरकार ने पेट्रोल के निर्यात शुल्क को ₹4 से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया है। इससे पेट्रोल का निर्यात करने वाली कंपनियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हर 15 दिन में होती है समीक्षा भारत सरकार वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन के आधार पर हर पखवाड़े विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। इसी प्रक्रिया के तहत इस बार नई दरों की घोषणा की गई है। बाजार की रहेगी नजर विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर तेल निर्यात करने वाली कंपनियों के मुनाफे और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों पर पड़ सकता है। साथ ही, आगे कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर सरकार फिर से टैक्स में बदलाव कर सकती है।
देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर माइलेज घटने, इंजन खराब होने और पुराने वाहनों पर असर पड़ने जैसी बातें कही जा रही हैं। वहीं, कुछ लोगों ने इसे आम लोगों पर किया जा रहा "प्रयोग" भी बताया। अब इन सभी सवालों पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विस्तार से अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैलाए जा रहे कई दावे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। E20 पर अचानक विवाद क्यों शुरू हुआ? हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, E20 कोई नया ईंधन नहीं है। यह करीब दो वर्षों से देश में उपलब्ध है, जबकि इससे पहले E15 पेट्रोल का भी लंबे समय तक उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि E20 से इतनी बड़ी समस्या होती, तो यह विवाद पहले ही सामने आ जाता। मंत्री का मानना है कि E85 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की लॉन्चिंग के बाद ही E20 को लेकर भ्रम फैलना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर सरकार ने क्या कहा? हाल ही में यह दावा किया गया था कि E20 के जरिए करोड़ों भारतीयों पर प्रयोग किया जा रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि अदालत में मामला भारत पेट्रोलियम (BPCL) और एक एथेनॉल आवंटन से जुड़े विवाद का था, न कि E20 कार्यक्रम की वैधता का। केंद्र सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। बाद में अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने भी स्पष्ट किया कि अदालत में E20 कार्यक्रम को किसी प्रकार का "प्रयोग" नहीं बताया गया था। क्या E20 से माइलेज कम हो जाता है? मंत्री ने माना कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। ऐसे में कुछ वाहनों में माइलेज में हल्की कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि माइलेज कई अन्य बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे— वाहन का मॉडल ड्राइविंग का तरीका सड़क और ट्रैफिक की स्थिति वाहन की गति इसलिए हर वाहन में माइलेज पर एक जैसा असर नहीं पड़ता। क्या पुराने वाहनों के इंजन पर पड़ता है असर? पुराने वाहनों को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मंत्री ने जवाब दिया। उनके अनुसार कुछ मामलों में रबर गैस्केट जैसे कुछ पुर्जों को तय समय से पहले बदलना पड़ सकता है, लेकिन इसे इंजन की गंभीर तकनीकी समस्या नहीं माना जा सकता। उन्होंने दावा किया कि वाहन निर्माता कंपनियों ने E20 की वजह से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की कोई पुष्टि नहीं की है। साथ ही, Hero MotoCorp द्वारा E20 इस्तेमाल करने वाले बड़ी संख्या में वाहनों की सर्विसिंग के दौरान भी कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई। क्या पेट्रोल पंपों पर E15 और E20 दोनों मिलेंगे? कई वाहन मालिक चाहते हैं कि उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प मिले। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल E15 और E20 दोनों को एक साथ उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है। मंत्री के अनुसार इसके लिए अलग-अलग स्टोरेज, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिससे संचालन जटिल हो जाएगा। सरकार E20 को क्यों दे रही है बढ़ावा? सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम केवल ईंधन परिवर्तन की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है। सरकार के मुताबिक इस कार्यक्रम से अब तक करीब 1.90 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है। भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है। ऐसे में एथेनॉल आधारित ईंधन पर जोर देने से आयात पर निर्भरता कम होगी और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर भी सीमित किया जा सकेगा। क्या कहते हैं मौजूदा हालात? सरकार का कहना है कि E20 को लेकर फैली कई आशंकाओं का अब तक कोई ठोस तकनीकी प्रमाण सामने नहीं आया है। हालांकि, माइलेज और कुछ पुराने वाहनों के रखरखाव को लेकर मामूली बदलाव संभव हैं। आने वाले समय में एथेनॉल मिश्रित ईंधन और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के विस्तार के साथ यह स्पष्ट होगा कि देश की नई ईंधन नीति आम उपभोक्ताओं और ऑटोमोबाइल उद्योग पर कितना प्रभाव डालती है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E25) को देशभर में लागू करने से पहले व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण और सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा कि सरकार फिलहाल E25 पर परीक्षण करा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। वाहन कंपनियों से भी होगी चर्चा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि E25 ईंधन सभी मानकों पर सुरक्षित और व्यवहारिक साबित हो, तभी इसे लागू किया जाएगा। E20 पर भी सरकार ने दी सफाई सरकार ने E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही इंजन खराब होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सही तरीके से मेंटेन किए गए वाहनों में ऐसी कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। सरकार का कहना है कि उच्च एथेनॉल मिश्रण की दिशा में हर कदम वैज्ञानिक परीक्षण और तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही उठाया जाएगा। सरकार का मानना है कि एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। हालांकि E25 को लागू करने का निर्णय केवल परीक्षण और तकनीकी मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।