बिहार पुलिस

Hazaribagh Illegal Liquor
हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई, झारखंड-बिहार पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपये की अवैध शराब जब्त की

हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 1.5 करोड़ रुपये की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की और मामले की जांच शुरू कर दी है।   संयुक्त अभियान में पकड़ी गई शराब की खेप   पुलिस अधिकारियों के अनुसार, झारखंड और बिहार पुलिस की टीम ने मिलकर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था।   तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू   शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने तस्करी से जुड़े लोगों की पहचान शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।   सीमा पार तस्करी पर पुलिस की नजर   हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। झारखंड-बिहार सीमा से जुड़े इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि तस्करी पर रोक लगाई जा सके।   अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी   पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी ऐसे नेटवर्क के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेगा।

abhishek singh जुलाई 15, 2026 0
Manjhi Reaction on Bharat Tiwari Encounter
भरत तिवारी एनकाउंटर पर मांझी का बयान, बोले- पुलिस की कार्रवाई थी सटीक

पटना, एजेंसियां। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पुलिस कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल सटीक कदम उठाया। मांझी ने कहा कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो पुलिसकर्मियों की जान भी जा सकती थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मामले की न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।   'पुलिस ने जान बचाने के लिए की कार्रवाई' मांझी ने भरत तिवारी के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वह निर्दोष थे, तो उन पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला क्यों दर्ज था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि भरत तिवारी के हाथ में दिखाई गई रिवॉल्वर क्या लाइसेंसी थी। मांझी ने कहा कि यदि पुलिस का मकसद हत्या करना होता, तो गोली सिर या सीने में मारी जाती, जबकि गोली कमर के नीचे लगी। दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई, लेकिन इससे पुलिस की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।   एसडीपीओ के तबादले और महापंचायत पर भी बोले एनकाउंटर मामले में नामजद एसडीपीओ राजेश शर्मा के ट्रांसफर पर मांझी ने कहा कि किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना और दोषी साबित होना अलग-अलग बातें हैं। न्यायिक जांच पूरी होने तक किसी अधिकारी को हटाना उचित नहीं था, खासकर तब जब बिहार पुलिस पहले से ही बल की कमी से जूझ रही है।   महापंचायत में शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर राज्य की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वहां जाने से बड़ी भीड़ जुट सकती थी और असामाजिक तत्व माहौल खराब कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दूरी बनाए रखना उचित समझा।   चिराग पासवान के दौरे पर दिया संतुलित जवाब   भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर पूछे गए सवाल पर मांझी ने कहा, "चिराग पासवान जो करते हैं, वही हम भी करेंगे।" उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में संतुलित प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी और न्यायिक जांच दोनों पर सबकी नजर बनी हुई है।

abhishek singh जुलाई 3, 2026 0
Lalu Yadav Rabari Devi
लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर बिहार पुलिस की सफाई, कहा- बुलेटप्रूफ कार और सुरक्षाकर्मी पहले की तरह तैनात

पटना, एजेंसियां। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बीच बिहार पुलिस ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि दोनों नेताओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है। सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर आकलन किया जाता है और उसी के अनुरूप आवश्यक बदलाव किए जाते हैं।   लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को अंगरक्षक, एस्कॉर्ट गार्ड, आवास सुरक्षा गार्ड, पायलट वाहन, बुलेटप्रूफ कार और बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस (BSAP) के जवान उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस के अनुसार, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, 2010 के प्रावधानों के तहत दोनों नेताओं को बैलिस्टिक रेसिस्टेंट (BR) कार भी दी गई है।   पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता के अनुसार स्पेशल ब्रांच के सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों और खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।   क्या है मामला ? गौरतलब है कि जून 2026 की शुरुआत में बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z-प्लस सुरक्षा में बदलाव किया था। इसके बाद लालू यादव ने भी स्वीकार किया था कि उनकी पूर्व सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। वहीं, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि सरकारी सुरक्षा हटने के बाद उन्होंने स्वयं पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है।   बिहार पुलिस ने इन दावों के बीच दोहराया कि दोनों नेताओं को पर्याप्त और मानकों के अनुरूप सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा आगे भी जारी रहेगी और जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

abhishek singh जून 18, 2026 0
Double-decker bus overturned on Agra-Lucknow Expressway in Unnao, rescue teams assisting injured passengers
दिल्ली से बिहार जा रही बस उन्नाव में पलटी, सब-इंस्पेक्टर और कैदी समेत 6 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के Unnao में मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा मंगलवार (26 मई) सुबह करीब 5 बजे Agra-Lucknow Expressway पर औरास थाना क्षेत्र के किलोमीटर 262 के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार बस अचानक रेलिंग से टकराई और पलट गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सब-इंस्पेक्टर और कैदी की भी मौत हादसे में मरने वालों में बिहार पुलिस के सब-इंस्पेक्टर रामचंद्र और कैदी छत्रपाल भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर रामचंद्र बिहार के सिवान से कैदी को लेकर दिल्ली गए थे और वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। 30 यात्री थे सवार Unnao Fire & Emergency Services ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि बस में करीब 30 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाया और रास्ता साफ कराया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती आशंका चालक को झपकी आने या तेज रफ्तार को हादसे की वजह मान रही है।  

surbhi मई 26, 2026 0
Accused Rahul Kalra arrested in franchise scam case by police after cheating investors of crores in Patna
100 करोड़ की फ्रेंचाइजी ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: कौन है राहुल कालरा और कैसे रचा गया पूरा खेल?

पटना: बिहार की राजधानी पटना में करोड़ों की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड राहुल कालरा और उनकी पत्नी रुचिका कालरा को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर कपड़ा धुलाई कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। विदेश भागने की तैयारी में थे आरोपी पटना पुलिस के मुताबिक, राहुल कालरा और उनकी पत्नी विदेश फरार होने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस को इनकी लोकेशन मिली और छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें पटना लाकर पूछताछ की जाएगी। फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों की ठगी जांच में सामने आया है कि राहुल कालरा खुद को एक प्रतिष्ठित वॉशिंग (कपड़ा/वाहन धुलाई) कंपनी का संचालक बताकर लोगों को फ्रेंचाइजी देने का झांसा देता था। कई कारोबारियों ने इस झांसे में आकर करोड़ों रुपये निवेश किए, लेकिन: न तो कोई यूनिट स्थापित की गई न मशीनें उपलब्ध कराई गईं और न ही निवेशकों को पैसा वापस मिला पटना समेत कई शहरों में दर्ज केस इस मामले में गांधी मैदान थाना में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। एक केस साल 2025 में दूसरा जनवरी 2026 में दर्ज हुआ एक पीड़ित ने 1.85 करोड़ रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा एसके पुरी थाना में भी मामला दर्ज है। देशभर में फैला था ठगी का नेटवर्क जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह ने बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी लोगों को निशाना बनाया। भागलपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी निवेशकों से ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस को शक है कि यह एक बड़ा संगठित नेटवर्क है। कौन है राहुल कालरा? राहुल कालरा पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में रह चुका है खुद को एक निजी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) बताता था कपड़ा और वाहन धुलाई से जुड़ा कारोबार चलाने का दावा करता था इसी कारोबार की फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को निवेश के लिए फंसाता था इस पूरे खेल में उसकी पत्नी रुचिका कालरा और अन्य सहयोगियों की भी भूमिका सामने आई है। ठिकाना बदल-बदल कर छिप रहे थे आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। आखिरकार पुलिस को इनकी जानकारी गुरुग्राम के एक होटल में मिली, जहां से उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस करेगी बड़ा खुलासा पटना पुलिस इस पूरे मामले का विस्तृत खुलासा करने की तैयारी में है। पूछताछ के बाद ठगी के नेटवर्क और अन्य शामिल लोगों के बारे में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।  

surbhi मार्च 24, 2026 0
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शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम पर हमला नाकाम, हमलावर 20 साल से कर रहा था मौके का इंतज़ार

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे।   कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है।   CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।   सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।   पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।  

हरीश राणा मामला: इच्छामृत्यु की अनुमति ने खड़े किए संवेदनशील सवाल, क्या सच में कोई अकेले मरता है?

भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं?   क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है?   हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।  

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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इंग्लैंड से सीरीज हार के बाद टीम इंडिया का होगा प्रदर्शन रिव्यू, BCCI करेगा खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का मूल्यांकन

anjali kumari जुलाई 11, 2026 0