West Bengal Government

Ration Card
पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: एसआईआर में नाम कटते ही राशन कार्ड भी होगा रद्द

कोलकाता, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उनके राशन कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाला राशन अब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि 15 जून तक राशन कार्डों की जांच और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस फैसले का उद्देश्य फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचाना बताया जा रहा है। आरसीएमएस डेटाबेस से हटाए जाएंगे नाम खाद्य विभाग के अनुसार, एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनके डिजिटल राशन कार्ड (डीआरसी) भी राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) डेटाबेस से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद ऐसे लोगों का राशन कार्ड अमान्य माना जाएगा और वे राशन लेने के पात्र नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को मिलेगी राहत हालांकि सरकार ने कुछ श्रेणियों के लोगों को राहत भी दी है। जिन व्यक्तियों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ संबंधित ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है या जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया हुआ है, उनके राशन कार्ड फिलहाल रद्द नहीं किए जाएंगे। अपील या आवेदन पर अंतिम निर्णय आने तक उनके कार्ड सक्रिय बने रहेंगे और उन्हें राशन मिलता रहेगा। रोजाना होगी निगरानी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिला स्तर पर निगरानी की व्यवस्था भी की है। जिला खाद्य नियंत्रकों (डीसीएफएस/डीडीआर) को इस अभियान की दैनिक समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) तथा विभागीय निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। वहीं, विपक्षी दल इस फैसले के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।

Unknown जून 6, 2026 0
West Bengal government announces statewide census survey beginning August 2026 for development planning
बंगाल में 1 अगस्त से जनगणना अभियान शुरू,  शुभेंदु अधिकारी बोले-विकास के लिए जनगणना जरूरी

पश्चिम बंगाल में लंबे इंतजार के बाद जनगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2026 से व्यापक जनगणना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जो फरवरी 2027 तक चलेगा। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य की जनसंख्या, सामाजिक संरचना और विकास संबंधी जरूरतों का सटीक आकलन करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनगणना को विकास और प्रशासनिक योजना निर्माण के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि इसे राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, पिछले डेढ़ दशक में राज्य की जनसंख्या और जनसांख्यिकीय स्वरूप में बड़े बदलाव आए हैं, जिनका अद्यतन आंकड़ा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। अगस्त से शुरू होगा घर-घर सर्वे सरकार की ओर से जारी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, अगस्त के पहले सप्ताह से प्रगणक (एन्यूमरेटर) घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करना शुरू करेंगे। यह अभियान राज्य के सभी जिलों, नगर निगम क्षेत्रों, नगरपालिकाओं और ग्रामीण इलाकों में चलाया जाएगा। प्रशासन ने फरवरी 2027 तक डेटा संग्रह का मुख्य चरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके बाद आंकड़ों का सत्यापन और विश्लेषण किया जाएगा। डिजिटल तकनीक का होगा इस्तेमाल इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया है। प्रगणकों को टैबलेट और मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके माध्यम से डेटा सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल प्रणाली अपनाने से आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय भी कम होगा। इसके लिए जून और जुलाई के दौरान हजारों सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और फील्ड स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनगणना फॉर्म बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जानकारी देने में सुविधा हो। विकास योजनाओं की बेहतर योजना पर जोर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जनगणना के जरिए प्राप्त आंकड़े राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, खाद्य वितरण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सटीक जनसंख्या आंकड़ों के बिना विकास योजनाओं की वास्तविक जरूरतों का आकलन करना कठिन हो जाता है। सरकार का उद्देश्य संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है। विपक्ष ने उठाए सवाल सरकार इस अभियान को पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर आशंकाएं व्यक्त की हैं। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि डेटा संग्रह की प्रक्रिया का इस्तेमाल नागरिकता और पहचान से जुड़े विवादित मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जनगणना एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है और इसका किसी राजनीतिक एजेंडे से संबंध नहीं है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां विशेषज्ञों के अनुसार, सीमावर्ती जिलों, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सटीक आंकड़े जुटाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा डिजिटल डेटा संग्रह व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करना भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि आधुनिक तकनीक और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की मदद से इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित जनगणना को राज्य की भविष्य की विकास नीतियों और संसाधन वितरण की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कवायद के रूप में देखा जा रहा है।  

surbhi जून 1, 2026 0
Mamata Banerjee addresses TMC leaders amid political developments and strategy meeting in West Bengal.
बंगाल में तेज हुई सियासत: ममता बनर्जी ने बुलाई नवनिर्वाचित TMC विधायकों की बैठक

पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनावों के बाद हलचल तेज हो गई है। Mamata Banerjee ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 80 नवनिर्वाचित विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। चुनाव परिणामों के बाद अब टीएमसी राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद Abhishek Banerjee भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच विपक्ष की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा होगी। नगर निकायों को लेकर रणनीति बनेगी पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक का प्रमुख मुद्दा राज्य के नगर निकायों के कामकाज से जुड़ा होगा। पश्चिम बंगाल के कई नगर निकायों में अभी भी टीएमसी का नियंत्रण है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक स्तर पर सहयोग में कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। टीएमसी नेतृत्व इस बात पर चर्चा करेगा कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी अपने नगर निकायों और संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत बनाए रखे। अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर KMC का नोटिस यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब Kolkata Municipal Corporation (KMC) ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को कथित अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया है। KMC अधिनियम की धारा 400(1) के तहत जारी इन नोटिसों में संपत्ति मालिकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। अधिकारियों ने संबंधित संपत्तियों की दीवारों पर नोटिस की प्रतियां भी चस्पा की हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दिए थे संकेत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने पिछले सप्ताह ही इन संपत्तियों की जांच के संकेत दिए थे। उन्होंने बिना नाम लिए अभिषेक बनर्जी को “मिस्टर नेफ्यू” कहकर संबोधित किया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि उनके पास एक कंपनी से जुड़ी 24 संपत्तियों की सूची है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछली टीएमसी सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। दो नए जांच आयोग बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए दो अलग-अलग आयोग बनाने की घोषणा भी की है। उन्होंने बताया कि संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज Biswajit Basu को सौंपी जाएगी। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच रिटायर्ड जज Samapti Chatterjee की अध्यक्षता में गठित आयोग करेगा। सरकार के अनुसार, दोनों आयोग जून महीने से अपना काम शुरू कर देंगे।  

surbhi मई 19, 2026 0
Job aspirants filling government recruitment forms after West Bengal increased upper age limit for vacancies.
पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: अब 40 पार उम्मीदवार भी सरकारी नौकरी के लिए कर सकेंगे आवेदन

West Bengal सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब विभिन्न श्रेणियों की सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा पहले से अधिक होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्रुप A पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष, ग्रुप B के लिए 44 वर्ष और ग्रुप C तथा D के लिए 45 वर्ष तय की गई है। यह संशोधन पश्चिम बंगाल सर्विसेज (रेजिंग ऑफ एज-लिमिट) रूल्स, 1981 में किया गया है। 11 मई से लागू होंगे नए नियम राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई आयु सीमा 11 मई से प्रभावी मानी जाएगी। यानी इस तारीख के बाद जारी होने वाली सभी भर्ती प्रक्रियाओं में नए नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में देरी के कारण आयु सीमा पार होने की चिंता से जूझ रहे थे। युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा नई नीति लागू होने के बाद हजारों ऐसे उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हो जाएंगे, जो पहले अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी। सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार बड़े फैसले 2026 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। Suvendu Adhikari के नेतृत्व में बनी नई सरकार प्रशासनिक सुधार और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं और सरकारी भर्ती से जुड़े फैसले आने वाले समय में राज्य की राजनीति और रोजगार व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। 2026 चुनाव में बदला राजनीतिक समीकरण 2026 के विधानसभा चुनाव में Bharatiya Janata Party ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं All India Trinamool Congress, जिसने पिछले चुनाव में 212 सीटें जीती थीं, इस बार 80 सीटों पर सिमट गई। नई सरकार बनने के बाद राज्य में प्रशासनिक बदलाव और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार को लेकर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।  

surbhi मई 18, 2026 0
Shubhendu Adhikari
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, BSF को जमीन हस्तांतरण को मंजूरी

कोलकाता, एजेंसियां। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए। कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय नाबन्न में हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई।   BSF को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी कैबिनेट बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बाड़ लगाने के लिए Border Security Force को जमीन के कानूनी हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्षों से लंबित इस प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। चुनाव प्रचार के दौरान सीमा सुरक्षा और अधूरी बाड़ का मुद्दा प्रमुख राजनीतिक विषय रहा था।   आयुष्मान भारत और उज्ज्वला 3.0 लागू मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि Ayushman Bharat और Pradhan Mantri Ujjwala Yojana जैसी केंद्रीय योजनाएं अब पश्चिम बंगाल में लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी जारी रहेंगी और लाभार्थियों की पारदर्शी जांच की जाएगी।   राजनीतिक हिंसा पीड़ितों के परिवारों को सहायता सरकार ने राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में लगभग 321 भाजपा कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं।   जनगणना और नए आपराधिक कानून लागू मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार इसे लागू किया जा रहा है। साथ ही, कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानून Bharatiya Nyaya Sanhita को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया।   सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट राज्य सरकार ने नई भर्तियों के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा IAS, IPS और अन्य अधिकारियों को अब दिल्ली और दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग लेने की अनुमति भी दी जाएगी।

Unknown मई 11, 2026 0
Suvendu Adhikari
West Bengal: शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

कोलकाता, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला, जब शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी ने इसे यादगार बना दिया। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। वहीं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस चुनाव में 80 सीटों तक सिमट गई।   प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पूरे समारोह के दौरान ब्रिगेड ग्राउंड भाजपा समर्थकों के नारों और उत्साह से गूंजता रहा। सुरक्षा के लिहाज से कोलकाता में व्यापक इंतजाम किए गए थे और हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।   भाजपा ने बताया नए राजनीतिक दौर की शुरुआत भाजपा नेताओं ने इस जीत को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक युग की शुरुआत बताया। पार्टी का कहना है कि यह जनादेश राज्य में बदलाव और विकास की राजनीति के समर्थन का प्रतीक है। भाजपा अब बंगाल में अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है।   कांग्रेस से भाजपा तक का सफर शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में की थी, लेकिन बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर राज्य के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। वर्ष 2020 में ममता बनर्जी से मतभेद के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराकर वह राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बने थे।   ग्रामीण पृष्ठभूमि से उभरे नए मुख्यमंत्री पूर्व मेदिनीपुर जिले से आने वाले शुभेंदु अधिकारी पिछले पांच दशकों में बंगाल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, जो कोलकाता से बाहर किसी जिले की ग्रामीण पृष्ठभूमि से उभरकर सत्ता तक पहुंचे हैं।

Unknown मई 9, 2026 0
BJP leaders meeting in Kolkata ahead of West Bengal government formation after election victory
बंगाल में नई सरकार गठन की कवायद तेज, EC का नोटिफिकेशन जारी, 8 मई को BJP विधायक दल की बैठक

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग (EC) ने नई विधानसभा के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 4 मई को आए चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं, करीब 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस (TMC) 80 सीटों पर सिमट गई। नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 8 मई को BJP विधायक दल की बैठक सूत्रों के मुताबिक, 8 मई को BJP विधायक दल की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें नेता का चयन किया जाएगा। इस बैठक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता पहुंचने की भी संभावना है, जो पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रह सकते हैं। राज्यपाल को भेजा गया नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना राज्यपाल को भेज दी गई है। इसके साथ ही विजयी दल को सरकार गठन का दावा पेश करने का अधिकार मिल गया है। 7 मई को खत्म होगा विधानसभा का कार्यकाल पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। इसी बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और वोटों की लूट हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि “हम असल मायने में नहीं हारे हैं, ऐसे में इस्तीफे का सवाल नहीं उठता।” 9 मई को हो सकता है शपथग्रहण सूत्रों के अनुसार, नई सरकार का शपथग्रहण 9 मई को हो सकता है। यह दिन रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती का है, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है। BJP प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी इस तारीख की पुष्टि के संकेत दिए हैं। अन्य राज्यों में भी प्रक्रिया शुरू चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। इन अधिसूचनाओं के बाद सभी राज्यों में विजयी दल सरकार गठन का दावा पेश कर सकते हैं। फिलहाल, बंगाल में सबकी नजर BJP विधायक दल की बैठक और मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान पर टिकी है, जो राज्य की नई राजनीतिक दिशा तय करेगा।  

surbhi मई 6, 2026 0
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शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम पर हमला नाकाम, हमलावर 20 साल से कर रहा था मौके का इंतज़ार

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे।   कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है।   CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।   सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।   पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।  

हरीश राणा मामला: इच्छामृत्यु की अनुमति ने खड़े किए संवेदनशील सवाल, क्या सच में कोई अकेले मरता है?

भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं?   क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है?   हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।  

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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anjali kumari जून 24, 2026 0