पटना: बिहार के गांवों से शहरों और दूसरे राज्यों की ओर लगातार हो रहा पलायन अब सिर्फ रोजगार की तलाश की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कृषि और स्थानीय अवसरों से जुड़ी बड़ी चुनौती बन चुका है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार के करीब 6 हजार राजस्व गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जहां से बड़े पैमाने पर लोग रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में बाहर जाते हैं। खास तौर पर उत्तर बिहार के कई जिलों में यह समस्या ज्यादा गंभीर दिखाई देती है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सीवान, सारण, नवादा और गया ऐसे प्रमुख जिले हैं, जहां से बड़े पैमाने पर पलायन दर्ज किया जाता है। कम आमदनी और सीमित रोजगार ने बढ़ाई चिंता बिहार से पलायन की सबसे बड़ी वजहों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव और कम आय शामिल है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 38,265 रुपये थी। बड़े पैमाने पर पलायन वाले कई जिलों की प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से भी नीचे रही है। आंकड़ों में दरभंगा को प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य में 10वें स्थान पर रखा गया है। इसके मुकाबले मधुबनी 35वें, सीतामढ़ी 36वें, किशनगंज 37वें और शिवहर 38वें स्थान पर हैं। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि जिन इलाकों में स्थानीय स्तर पर कमाई के साधन सीमित हैं, वहां परिवारों के लिए बाहर जाकर रोजगार तलाशना मजबूरी या बेहतर आर्थिक विकल्प बन जाता है। बिहार में उद्योग कम, युवाओं के सामने विकल्प सीमित पलायन की समस्या को समझने के लिए राज्य में औद्योगिक गतिविधियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में 2,60,061 उद्योग दर्ज थे, जबकि बिहार में इनकी संख्या 3,386 रही। औद्योगिक इकाइयों की सीमित संख्या का सीधा असर रोजगार के अवसरों पर पड़ता है। खासकर युवाओं को अपने जिले में अपनी योग्यता और उम्मीद के मुताबिक रोजगार नहीं मिल पाता। इसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और देश के अन्य औद्योगिक एवं महानगरीय क्षेत्रों की ओर जाने का सिलसिला शुरू होता है। खेती पर निर्भरता, लेकिन आय की गारंटी नहीं बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। लेकिन छोटी जोत, सिंचाई की समस्या, मौसम की अनिश्चितता और बाजार से जुड़ी चुनौतियां किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय को प्रभावित करती हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ और लंबे समय तक जलजमाव खेती के साथ-साथ गैर-कृषि रोजगार को भी प्रभावित करता है। राज्य के 29 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, जिनमें 15 जिलों को अति बाढ़ प्रवण बताया गया है। वहीं दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में सूखे जैसी परिस्थितियां कृषि आधारित परिवारों के लिए अलग तरह की चुनौती पैदा करती हैं। ऐसे में जब स्थानीय कृषि और रोजगार दोनों प्रभावित होते हैं, तो परिवारों के कमाऊ सदस्य दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। मनरेगा से भी हर परिवार को पर्याप्त रोजगार नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन मनरेगा है। लेकिन उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि इसके बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2024-25 में बिहार में मनरेगा के तहत करीब 175.1 लाख परिवारों के पास जॉब कार्ड था। इनमें रोजगार हासिल करने वाले परिवारों की हिस्सेदारी 51.2 प्रतिशत रही। वहीं पूरे 100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या करीब 0.4 लाख बताई गई। यह आंकड़ा ग्रामीण रोजगार की उस चुनौती को दिखाता है, जिसके कारण कई परिवारों के लिए साल भर की आय सुनिश्चित करना मुश्किल बना रहता है। पलायन सिर्फ बेरोजगारी की वजह से नहीं बिहार से होने वाले पलायन को केवल बेरोजगारी से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता। बड़ी संख्या में युवा बेहतर शिक्षा, करियर और अधिक आय के अवसरों के लिए भी राज्य से बाहर जाते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में उच्च शिक्षा के सीमित विकल्प, विशेषज्ञ नौकरियों की कमी और करियर के कम अवसर युवाओं को बड़े शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। यानी कई परिवारों के लिए पलायन सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि बेहतर जीवन स्तर हासिल करने की रणनीति भी बन गया है। सरकार के निवेश लक्ष्य से उम्मीद बिहार सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सरकार ने नवंबर तक करीब 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। अगर प्रस्तावित निवेश जमीन पर उतरता है और इसके जरिए जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, तो पलायन की रफ्तार को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि सिर्फ निवेश का लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरी यह है कि नए उद्योगों और परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं को वास्तविक रोजगार मिले और रोजगार के अवसर कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित न रहें। गांवों को रोकना है तो स्थानीय अवसर बढ़ाने होंगे बिहार में पलायन की समस्या के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। रोजगार की कमी, कम आय, औद्योगिक गतिविधियों का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़-सूखा, शिक्षा के सीमित अवसर और बेहतर करियर की तलाश—इन सभी ने मिलकर ग्रामीण पलायन को बढ़ाया है। इस चुनौती का स्थायी समाधान केवल लोगों को गांव में रोकने की अपील से नहीं निकलेगा। इसके लिए गांव और छोटे शहरों के आसपास रोजगार पैदा करना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, सिंचाई और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना और स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।