झारखंड

रांची-बानो के बीच चलेगी लोकल ट्रेन, कम किराया व समय की बचत

abhishek singh जून 12, 2026 0
Ranchi Local Train
Ranchi Bano Local Train

रांची। रांची और बानो के बीच जल्द लोकल ट्रेन चल सकती है। प्रस्तावित लोकल ट्रेन में 1000 से अधिक यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन से न सिर्फ लोगों का खर्च कम होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। वर्तमान में रांची से बानो के बीच बस का किराया करीब 240 रुपए है।


प्रस्तावित लोकल ट्रेन शुरू होने के बाद किराया करीब 50 रुपए रहने की संभावना है। दोनों स्थानों के बीच सड़क मार्ग से दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। रेल मार्ग से यह दूरी करीब 94 किलोमीटर है। रांची से बानो जाने में करीब दो घंटे का समय लगेगा। जबकि अभी बस से यह दूरी तय करने में तीन घंटे लगते हैं। 


आधुनिक लोकल ट्रेन चलेगी


रांची रेल मंडल ने आधुनिक लोकल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इसी माह प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है।


किसानों, छात्रों और कामकाजी लोगों को होगा लाभ


स्पेशल सेवा के रूप में चलेगी ट्रेन


जेडआरयूसीसी सदस्य अरुण जोशी ने बताया कि शुरुआत में ट्रेन को स्पेशल सेवा के रूप में चलाया जाएगा, जबकि स्वीकृति के बाद इसे नियमित रूप से संचालित किया जा सकेगा। इससे लोगों का लाभ होगा।


ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं...


कुल 12 कोच होंगे। 1000 से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। किराया किफायती रखा जाएगा। सुबह बानो से हटिया और शाम में हटिया से बानो तक परिचालित करने का प्रस्ताव है।


इन स्टेशनों पर मिल सकता है ठहराव


नई लोकल ट्रेन शुरू होने पर महाबुआंग, कुरकुरा, पाकरा, पोकला, बकसपुर, गोविंदपुर रोड, कर्रा, लोधमा और बालसिरिंग जैसे ग्रामीण स्टेशनों पर पर्याप्त ठहराव सुनिश्चित किया जा सकता है।

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शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम पर हमला नाकाम, हमलावर 20 साल से कर रहा था मौके का इंतज़ार

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे।   कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है।   CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।   सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।   पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।  

हरीश राणा मामला: इच्छामृत्यु की अनुमति ने खड़े किए संवेदनशील सवाल, क्या सच में कोई अकेले मरता है?

भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं?   क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है?   हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।  

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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झारखंड

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रांची।  झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों का असर राज्य की आधारभूत संरचना, कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं के विस्तार पर देखने को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से विकास कार्यों में तेजी आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।   कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले   आज के बैठक में वन्य जीवों के हमले से मरने वालों की मुआवजा राशि बढ़ी है। मृत्यु की स्थिति में मुआवजा चार लाख की जगह अब दस लाख रुपये मिलेगा। वन एवं पर्यावरण विभाग में हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे काम। महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय की नियुक्ति को मिली घटनोत्तर मंजूरी। नामकुम डोरंडा पथ होगा फोर लेन पोखरिया मोड़ से गोविन्दपुर मार्ग होगा फोर लेन सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के वेतन मान को एकरूप किया गया झार नेट सुविधा को विस्तार गोड्डा जिला समाहरणालय में अवैध रूप से काम कर रहे पांच लोगों को बर्खास्त किया गया पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर एजी के रिपोर्ट को मंजूरी अपर महाधिवक्ता का पद में संशोधन

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राज्यसभा चुनाव: 28 वोटों की जंग में फंसे प्रणव झा, बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय

रांची। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दो सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी मैदान में हैं। चुनावी गणित के बीच सबसे अधिक दबाव कांग्रेस पर दिखाई दे रहा है, जिसे अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसी बड़ी राजनीतिक असहज स्थिति से भी बचना होगा।   विधानसभा में पार्टी के 34 विधायक हैं झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। विधानसभा में पार्टी के 34 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए केवल 28 मतों की आवश्यकता है। ऐसे में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की राह अपेक्षाकृत कठिन है। उन्हें झामुमो के अतिरिक्त वोटों के साथ कांग्रेस, राजद और भाकपा (माले) के सभी विधायकों का समर्थन चाहिए, ताकि 28 का आवश्यक आंकड़ा पूरा हो सके।   हालांकि, चुनाव को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्रॉस वोटिंग की आशंका है। यदि गठबंधन के एक-दो विधायक भी पार्टी लाइन से हटकर मतदान करते हैं या वोट अमान्य हो जाता है, तो कांग्रेस की रणनीति प्रभावित हो सकती है। इसी कारण सत्तारूढ़ गठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटा है।   भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी है  इस बीच भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी लगातार सक्रिय हैं और विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए उन्हें कम से कम चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नाथवानी की कोशिश सत्तारूढ़ गठबंधन में सेंध लगाने की रहेगी।   वर्तमान विधानसभा संख्या बल के अनुसार महागठबंधन के पास 56 और एनडीए के पास 24 विधायक हैं। ऐसे में चुनाव का परिणाम काफी हद तक दलों की एकजुटता और क्रॉस वोटिंग की स्थिति पर निर्भर करेगा। 18 जून का मतदान झारखंड की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकता है। '

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दो साल से फरार पॉक्सो आरोपी गिरफ्तार, इंस्टाग्राम से मिले सुराग ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

दुमका। झारखंड के दुमका जिले की मसलिया थाना पुलिस ने दो वर्षों से फरार चल रहे पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में फरार आरोपी उस्मान शेख को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था और मोबाइल में सिम कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं करता था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियां ही पुलिस के लिए अहम सुराग बन गईं।   नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण का था मामला मसलिया थाना में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद से वह फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन उसके मोबाइल सिम का इस्तेमाल नहीं करने के कारण उसकी लोकेशन ट्रेस करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था।   इंस्टाग्राम से मिला अहम सुराग पुलिस ने तकनीकी सेल की मदद से आरोपी की सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू की। इसी दौरान इंस्टाग्राम से मिले इनपुट के आधार पर पता चला कि आरोपी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के पायकर थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के संपर्क में रहता है। इसके बाद पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी।   तीन दिन तक चली छापेमारी मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार तीन दिनों तक पश्चिम बंगाल में छापेमारी अभियान चलाया। आखिरकार बीरभूम जिले के अमुदा गांव स्थित उसकी बुआ के घर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।   तकनीकी जांच से मिली सफलता डीएसपी संदीप भगत ने बताया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी जांच, सोशल मीडिया विश्लेषण और पुलिस टीम की सतर्कता के कारण दो वर्षों से फरार आरोपी को कानून के शिकंजे में लाया जा सका। इस अभियान में मसलिया थाना पुलिस, तकनीकी सेल और अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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