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PF का पैसा कैसे निकालें? EPFO Claim का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस, जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण नियम

abhishek singh जून 25, 2026 0
EPFO PF Claim
EPFO PF Claim Process

नई दिल्ली ,एजेंसियां। अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं या किसी विशेष जरूरत के लिए अपने Employees' Provident Fund (EPF) का पैसा निकालना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) की ऑनलाइन सुविधा के जरिए घर बैठे कुछ मिनटों में PF क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, क्लेम करने से पहले पात्रता, जरूरी दस्तावेज और सही प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी है।

 

PF का पैसा कब निकाला जा सकता है?

 

EPFO के नियमों के अनुसार, PF निकासी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है:

1. फुल PF निकासी (Form 19)

  • नौकरी छोड़ने के बाद।
  • सामान्यतः कम से कम 2 महीने (60 दिन) बेरोजगार रहने पर फुल सेटलमेंट का दावा किया जा सकता है।

2. आंशिक निकासी (Form 31)

नौकरी के दौरान भी कुछ विशेष परिस्थितियों में PF का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है, जैसे:

  • गंभीर बीमारी
  • शादी
  • बच्चों की पढ़ाई
  • घर खरीदना या बनवाना
  • होम लोन चुकाना
  • अन्य स्वीकृत कारण

3. पेंशन निकासी (Form 10C)

यदि आपकी पात्र सेवा अवधि निर्धारित शर्तों के अनुसार है, तो EPS (पेंशन) से संबंधित दावा भी किया जा सकता है।

 

ऑनलाइन PF निकालने के लिए क्या-क्या जरूरी है?

 

ऑनलाइन क्लेम करने से पहले निम्नलिखित चीजें तैयार रखें:

  • UAN (Universal Account Number) सक्रिय होना चाहिए।
  • आधार कार्ड UAN से लिंक होना चाहिए।
  • PAN कार्ड अपडेट और सत्यापित होना चाहिए।
  • बैंक खाता UAN से लिंक और KYC Approved होना चाहिए।
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए ताकि OTP प्राप्त हो सके।

 

EPFO से ऑनलाइन PF निकालने का पूरा प्रोसेस

 

Step 1: EPFO Member Portal पर लॉगिन करें

अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से EPFO Member Portal में लॉगिन करें।

Step 2: KYC जांचें

Manage > KYC में जाकर सुनिश्चित करें कि आधार, PAN और बैंक विवरण Verified हैं।

Step 3: Online Claim विकल्प चुनें

Online Services में जाकर Claim (Form 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें।

Step 4: बैंक खाता सत्यापित करें

अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करके Verify करें।

Step 5: Claim Type चुनें

अपनी आवश्यकता के अनुसार:

  • Form 19 (Full PF)
  • Form 31 (Partial Advance)
  • Form 10C (Pension)

में से सही विकल्प चुनें।

Step 6: Aadhaar OTP से सबमिट करें

Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और क्लेम सबमिट कर दें।

 

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

 

ऑनलाइन क्लेम के लिए सामान्यतः ये दस्तावेज/जानकारी जरूरी होती है:

  • आधार कार्ड
  • PAN कार्ड (जहां लागू हो)
  • बैंक खाता विवरण
  • UAN
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश ऑनलाइन PF निकासी दावों में अलग से दस्तावेज़ जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती, यदि KYC पहले से सत्यापित है।

 

PF का पैसा कितने दिनों में खाते में आता है?

 

यदि सभी जानकारी सही है और KYC पूरी तरह अपडेट है, तो अधिकांश ऑनलाइन दावों का निपटारा लगभग 7 से 10 कार्यदिवस में हो जाता है। कुछ मामलों में अतिरिक्त सत्यापन के कारण अधिक समय भी लग सकता है।

 

PF Claim Status कैसे चेक करें?

 

क्लेम जमा करने के बाद:

  • EPFO Member Portal में लॉगिन करें।
  • Online Services → Track Claim Status पर जाएं।
  • यहां आपको क्लेम की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।

 

PF Claim रिजेक्ट होने से कैसे बचें?

 

  • UAN और आधार में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण एक जैसे रखें।
  • बैंक खाता और IFSC सही दर्ज करें।
  • PAN और Aadhaar KYC पूरी तरह Approved रखें।
  • केवल पात्रता के अनुसार सही Claim Form चुनें।
  • OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार से लिंक है।
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यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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PM Modi Seychelles Visit: 27 जून से सेशेल्स दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत

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वरिष्ठ संपादक एवं प्रतिष्ठित पत्रकार दीपेश कुमार का हृदयाघात से निधन

anjali kumari जून 24, 2026 0

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