दुनिया

पेरू में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप

पेरू के दक्षिणी एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इलाकों में महसूस हुए झटके

ranjan kumar tiwari अगस्त 21, 2026 0
पेरू के दक्षिणी एंडीज क्षेत्र में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद स्थिति
पेरू में 6.7 तीव्रता के भूकंप से कई इलाकों में झटके

लीमा, एजेंसियां। पेरू के दक्षिणी एंडीज क्षेत्र में गुरुवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र अयाकुचो क्षेत्र के उपाहुआचो शहर से करीब 38 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था और इसकी गहराई लगभग 66.7 किलोमीटर थी।

 

दक्षिणी पेरू के कई क्षेत्रों में महसूस हुए झटके

 

 

भूकंप के झटके अयाकुचो के अलावा इका, अरेक्विपा, हुआनकावेलिका, अपुरीमाक और कुस्को तक महसूस किए गए। राजधानी लीमा में भी लोगों ने कंपन महसूस की। कई स्थानों पर लोग एहतियात के तौर पर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए।

 

 

दो लोगों के घायल होने की खबर

 

 

शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद के आकलन में कम से कम दो लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई। अधिकारियों ने अयाकुचो और कुस्को के विभिन्न इलाकों में 22 मकानों, छह स्वास्थ्य केंद्रों और एक स्कूल को नुकसान पहुंचने की जानकारी दी है। कुछ पहाड़ी इलाकों में चट्टानें गिरने की भी खबर है।

 

 

सुनामी का खतरा नहीं

 

 

पेरू की नौसेना ने भूकंप के बाद सुनामी का खतरा नहीं होने की पुष्टि की। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

 

 

पेरू में लगातार आते हैं शक्तिशाली भूकंप

 

 

पेरू प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहां भूकंपीय गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं। अगस्त 2007 में इका क्षेत्र में आए 7.9 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में करीब 600 लोगों की मौत हुई थी।

 

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शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम पर हमला नाकाम, हमलावर 20 साल से कर रहा था मौके का इंतज़ार

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे।   कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है।   CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।   सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।   पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।  

हरीश राणा मामला: इच्छामृत्यु की अनुमति ने खड़े किए संवेदनशील सवाल, क्या सच में कोई अकेले मरता है?

भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं?   क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है?   हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।  

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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ईरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को आर्थिक आतंकवाद बताया
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को ‘आर्थिक आतंकवाद’ और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया

तेहरान, एजेंसियां। ईरान ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें “आर्थिक आतंकवाद” और “मानवता के खिलाफ अपराध” करार दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का निशाना आम ईरानी नागरिकों के मूलभूत अधिकार भी बन रहे हैं।   अमेरिका ने प्रतिबंध और कड़े करने का ऐलान किया     ईरान की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ “इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध” लगाने की योजना की घोषणा की। अमेरिका का उद्देश्य ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर उसकी सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर करना है।     ईरान ने अमेरिका पर दशकों से दुश्मनी का आरोप लगाया     ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि नए प्रतिबंध अमेरिका की ओर से ईरानी जनता के खिलाफ लंबे समय से अपनाई जा रही दबाव और शत्रुता की नीति का हिस्सा हैं। तेहरान ने प्रतिबंधों को युद्ध का ही एक आर्थिक रूप बताते हुए अमेरिकी नीति की आलोचना की।     चीन पर भी बढ़ा अमेरिकी दबाव     अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए चीन समेत दूसरे देशों से सहयोग की अपील की है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी दबाव बढ़ाया जाए, जबकि बीजिंग ने प्रतिबंधों के बजाय कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है।     होर्मुज संकट के बीच बढ़ा तनाव     अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर होर्मुज जलडमरूमध्य और वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।  

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जापान में रेलवे ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जांच
जापान में एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा संकेत को लेकर जांच

टोक्यो, एजेंसियां। जापान के तोचिगी प्रांत के शिन-कानुमा स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे चार कर्मचारियों की एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा 20 अगस्त 2026 की सुबह करीब 10:46 बजे हुआ। मृतकों में तीन कर्मचारी और एक सुपरवाइजर शामिल थे।   ट्रैक पर खरपतवार हटाने का चल रहा था काम   हादसे के समय कर्मचारी रेलवे ट्रैक के पास खरपतवार हटाने और हर्बिसाइड का छिड़काव करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान टोक्यो की ओर जा रही ‘स्पेसिया एक्स’ लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहुंची और चारों कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए।   ट्रेन को सुरक्षित रास्ते का दिया गया था संकेत   रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, घटनास्थल पर कुछ कर्मचारी निगरानी दल के रूप में तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी ट्रेन के आने की सूचना देकर बाकी कर्मचारियों को ट्रैक से हटाना था। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि निगरानी कर रहे एक कर्मचारी ने ट्रेन चालक को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने का संकेत दिया था। इसके बाद चालक ने चार कर्मचारियों को ट्रैक पर देखा और इमरजेंसी ब्रेक लगाया।   हादसे की वजह की जांच जारी   हादसे के समय मौके पर छह अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन वे सुरक्षित रहे। ट्रेन में सवार करीब 50 यात्रियों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। शुरुआती तौर पर संचार में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दुर्घटना की वास्तविक वजह की जांच अभी जारी है।   जापान की रेल सुरक्षा पर उठे सवाल   जापान अपनी सुरक्षित और समयबद्ध रेल व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ऐसे में एक ही हादसे में चार रेलवे कर्मचारियों की मौत ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तोबू रेलवे ने घटना पर दुख जताते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करने की बात कही है।

ranjan kumar tiwari अगस्त 21, 2026 0
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इमरान खान को अदियाला जेल से अस्पताल ले जाते सुरक्षा कर्मी

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इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए निजी अस्पताल ले जाने की तस्वीर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को निजी अस्पताल ले जाया गया, मेडिकल जांच के बाद जेल लौटे

इस्लामाबाद, एजेंसियां। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 अगस्त 2026 को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। अदालत ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड से जांच और उपचार कराने का निर्देश दिया था।   आंखों की समस्या को लेकर जताई गई थी चिंता   इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी PTI की ओर से लंबे समय से उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही थी। खास तौर पर उनकी दाहिनी आंख की रोशनी में गंभीर कमी की बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जांच के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ उनके निजी चिकित्सक को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का निर्देश दिया।   सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार मांगा   इमरान को निजी अस्पताल भेजने के फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। सरकार ने अदालत के आदेश को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने या संशोधित करने की मांग की थी।   मेडिकल जांच के बाद वापस अदियाला जेल पहुंचे   ताजा अपडेट के मुताबिक, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें जेल में रखना सुरक्षित बताया। यानी उनका अस्पताल में रहना स्थायी इलाज के लिए नहीं, बल्कि अदालत के निर्देश पर मेडिकल जांच और मूल्यांकन के लिए था।   परिवार से मुलाकात और संपर्क की भी अनुमति   सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के परिवार को उनसे नियमित रूप से मिलने की सुविधा देने और उनके बेटों से फोन पर संपर्क की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत का हस्तक्षेप उनकी स्वास्थ्य स्थिति और जेल में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया।

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