देहरादून, एजेंसियां। देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में कारोबारी दीपक गुप्ता की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में इंटरनेट पर हुई दोस्ती, मृतक और आरोपी के बीच 28 वर्ष का उम्र का अंतर, घटनास्थल की परिस्थितियां और डिजिटल साक्ष्य जांच का केंद्र बने हुए हैं। पुलिस का मानना है कि इन्हीं कड़ियों को जोड़ने पर हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी।
पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने पर जब टीम देवऋषि एन्क्लेव स्थित मकान पहुंची तो दीपक गुप्ता का शव कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पड़ा मिला। शव पर गर्दन के पीछे गहरे धारदार हथियार के निशान थे। मौके से आरोपी रोहन प्रजापति को हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी और दीपक गुप्ता की पहचान इंटरनेट के माध्यम से हुई थी। मृतक के बुलाने पर ही वह उनके घर पहुंचा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों के बीच किस तरह का संबंध था और किन परिस्थितियों में यह वारदात हुई।
जांच एजेंसियां आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, चैट हिस्ट्री और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि डिजिटल साक्ष्य दोनों के संबंधों की प्रकृति और हत्या के संभावित मकसद को स्पष्ट करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। वैज्ञानिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में कथित कमी को आधार बनाकर जमानत देने में कानूनी त्रुटि की थी। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना आवश्यक है। हालांकि, इस मामले में ऐसा नहीं था कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल नहीं बताए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना और दी गई जानकारी में पर्याप्त विवरण का अभाव होना, दोनों अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम रघुवंशी नई जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शादी के बाद सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय घूमने गई थीं, जहां कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि सोनम ने तीन अन्य लोगों की मदद से हत्या की साजिश रची और शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। मामले में विवाद उस समय भी सामने आया था, जब गिरफ्तारी दस्तावेजों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के स्थान पर धारा 403(1) का उल्लेख किया गया था। गौरतलब है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और सोनम मई 2025 में मेघालय के सोहरा क्षेत्र में हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। बाद में 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई से बरामद हुआ था, जिसके बाद इस चर्चित हत्याकांड की जांच में सोनम रघुवंशी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया।
नई दिल्ली, एजेंसियां। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए संसद मार्च को लेकर विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। याचिका में मार्च के दौरान हुई घटनाओं, सुरक्षा व्यवस्था और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मार्च के दौरान हुआ था विवाद 20 जुलाई को छात्रों और प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर मार्च निकालने की कोशिश की थी। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके साथ सख्ती बरती गई, जबकि पुलिस का कहना है कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। NIA जांच की मांग क्यों उठी याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मार्च के दौरान हुई घटनाओं की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है। हालांकि, NIA जांच का फैसला अदालत सुनवाई के बाद ही करेगी। हाईकोर्ट के फैसले पर नजर दिल्ली हाईकोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। अदालत याचिका में दिए गए तथ्यों, आरोपों और जांच की आवश्यकता को देखते हुए आगे का रुख तय करेगी। अगर कोर्ट जांच के संबंध में कोई निर्देश देता है तो इससे संसद मार्च विवाद की जांच की दिशा तय हो सकती है। छात्र आंदोलन को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी NEET और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच यह मामला सामने आया है। संसद मार्च के बाद राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। फिलहाल सभी की नजर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर है, जिससे यह साफ होगा कि मामले की जांच किस एजेंसी से होगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी।
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आरोप यह याचिका जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग और प्रदर्शनकारियों के साथ कार्रवाई को लेकर दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती गई और उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। याचिका में अदालत से पुलिस कार्रवाई की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल दखल से किया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अदालत के सामने आने से पहले संबंधित कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि हर प्रशासनिक कार्रवाई को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया उचित नहीं है। छात्र आंदोलन को लेकर पहले से जारी है विवाद NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाए और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया था। CJP आंदोलन से जुड़ा है मामला यह मामला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उससे जुड़े प्रदर्शनकारियों के आंदोलन से संबंधित बताया जा रहा है। संगठन की ओर से परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के अधिकारों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर चर्चा तेज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां कुछ लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया के पालन की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं, वहीं आंदोलन से जुड़े लोगों ने अदालत से अधिक संवेदनशील रुख अपनाने की उम्मीद जताई है। फिलहाल छात्र प्रदर्शन, परीक्षा सुधार और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस जारी है।