रांची: झारखंड में केंद्र की दो प्रमुख योजनाओं जल जीवन मिशन (JJM) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के क्रियान्वयन को लेकर CAG की ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में नियमों की कथित अनदेखी, अयोग्य संवेदकों को काम दिए जाने और पात्र ग्रामीण परिवारों के योजना से बाहर रह जाने जैसे मुद्दे सामने आए हैं।
ऑडिट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, एक ऐसे ठेकेदार को बड़ी राशि के काम दिए गए, जिसकी टेंडर क्षमता नियमों के मुताबिक शून्य बताई गई थी। वहीं, PMAY-G में राज्य के बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को केंद्र से मिले सीमित लक्ष्य के कारण योजना का लाभ नहीं मिल सका।
CAG की रिपोर्ट के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में टेंडर क्षमता तय करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग कार्यों को आधार बनाया जाना था। ऑडिट में एक ऐसे संवेदक का मामला सामने आया, जिसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 5.60 करोड़ रुपये का सिविल कार्य दिखाया था।
रिपोर्ट के अनुसार, इस आधार पर उसकी टेंडर क्षमता शून्य होनी चाहिए थी। इसके बावजूद उसे सात टेंडरों में 54.05 करोड़ रुपये के काम आवंटित किए गए। ऑडिट में ऐसे आवंटनों की कुल राशि 159.36 करोड़ रुपये तक बताए जाने का उल्लेख है।
CAG ने टेंडर प्रक्रिया में नियमों के पालन और विभागीय निगरानी को लेकर सवाल उठाए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के ऑडिट में भी लाभार्थियों के चयन और योजना के लक्ष्य को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।
राज्य में करीब 22.34 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान की गई थी। हालांकि, केंद्र की ओर से राज्य को 16.02 लाख आवासों का ही लक्ष्य मिला। इसके चलते करीब 6.32 लाख पात्र परिवार, यानी लगभग 28 फीसदी, तत्काल योजना के लाभ से बाहर रह गए।
इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण परिवार, जिन्हें आवास की जरूरत थी और जो पात्रता पूरी करते थे, उन्हें उपलब्ध लक्ष्य के भीतर आवास नहीं मिल सका।
CAG की रिपोर्ट में लाभार्थी चयन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, PMAY-G की प्रतीक्षा सूची में करीब 2.90 लाख ऐसे लोगों के नाम शामिल पाए गए, जो पात्र नहीं थे।
बाद में जांच के दौरान इन नामों को सूची से हटाया गया। इससे लाभार्थियों की पहचान और योजना की निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।
ऑडिट में यह भी सामने आया कि झारखंड को ODF घोषित किए जाने के बावजूद पूर्ण हो चुके करीब 8 फीसदी PMAY-G आवासों में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था।
इस स्थिति से योजना के तहत केवल मकान निर्माण पर ही नहीं, बल्कि आवास के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और जमीनी स्तर पर निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं।
CAG की रिपोर्ट में सामने आए मामलों से जल जीवन मिशन और PMAY-G जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में निगरानी, पात्रता जांच और टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं।
एक ओर जहां जल जीवन मिशन में बड़े मूल्य के ठेकों के आवंटन को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, वहीं दूसरी ओर PMAY-G में पात्र परिवारों के वंचित रहने और अपात्र नामों के शामिल होने का मामला सामने आया है।
अब इन ऑडिट निष्कर्षों पर राज्य सरकार और संबंधित विभागों की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
रांची। झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच मंगलवार देर रात रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पुलिस-प्रशासन की टीम के पहुंचने को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि देर रात प्रशासन ने धरने पर बैठे छात्रों को हटाने की कोशिश की और धरनास्थल की बिजली भी काट दी गई। मरांडी ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच सिटी एसपी, एसएसपी और डीसी समेत कई अधिकारी जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे थे। छात्रों को हटाने की कोशिश का लगाया आरोप बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, प्रशासन की ओर से छात्रों से कहा गया कि JPSC से संबंधित मामला सुलझ चुका है और अब धरना जारी रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि, रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इस दावे से अलग पक्ष रखा। उनके अनुसार, वह छात्रों का हालचाल जानने और उनकी परेशानियों को समझने के लिए धरनास्थल पहुंचे थे। मरांडी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को आधी रात में परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया। बिजली काटने का भी लगाया आरोप नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि देर रात धरनास्थल की बिजली काट दी गई। इसके बाद छात्रों ने अपने सहयोगियों और अन्य लोगों को फोन कर मौके पर बुलाया। आरोप के अनुसार, भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर बावरी, भानु राज सिन्हा समेत कई अन्य लोग भी रात में जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम धीरे-धीरे वहां से वापस लौट गई। 14वीं JPSC परीक्षा रद्द होने के बावजूद क्यों जारी है आंदोलन? मरांडी ने कहा कि सरकार की ओर से 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने का निर्णय छात्रों की सभी मांगों का समाधान नहीं है। उनके मुताबिक, आंदोलन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग परीक्षा में कथित गड़बड़ी की CBI जांच है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही CID जांच पर भी सवाल उठाया। मरांडी का कहना है कि छात्रों और झारखंड की जनता का इस जांच पर भरोसा नहीं है। CBI जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट की निगरानी में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मांग की। उनके अनुसार, इससे परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े सबूत रखने वाले छात्रों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई और निर्दोष लोगों को राहत मिल सकेगी। मरांडी ने सरकार से सवाल किया कि यदि उसे अपनी जांच और कार्रवाई पर पूरा भरोसा है, तो CBI जांच कराने में उसे आपत्ति क्यों है। रात में कार्रवाई को बताया अनुचित नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने प्रशासन से धरना खत्म कराने के बजाय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धरनास्थल पर बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। साथ ही किसी भी परिस्थिति में लाठीचार्ज या बल प्रयोग करके आंदोलन खत्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आंदोलन बढ़ने की दी चेतावनी मरांडी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रों के आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने का प्रयास किया गया तो इसकी प्रतिक्रिया पूरे झारखंड में देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि JPSC की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र राज्य के अलग-अलग जिलों और गांवों से आते हैं। ऐसे में आंदोलन के व्यापक रूप लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने 10 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा और अनुशासित छात्र आंदोलन नहीं देखा। सरकार से की संयम बरतने की अपील बाबूलाल मरांडी ने सरकार और जिला प्रशासन से छात्रों को चुनौती देने के बजाय उनकी बात सुनने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने के बजाय सरकार को छात्रों की मुख्य मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नोट: उपरोक्त खबर उपलब्ध कराए गए समाचार पाठ के आधार पर पूरी तरह पुनर्लिखित है। इसमें प्रशासन और विपक्ष की ओर से सामने आए अलग-अलग दावों को उनके पक्ष के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।
रांची में लगातार हो रही बारिश के कारण गेतलसूद डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने डैम के फाटक खोले जाने की संभावित स्थिति को लेकर आसपास और डाउनस्ट्रीम इलाकों में अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों की नजर लगातार जलस्तर और पानी के बहाव पर बनी हुई है। गेतलसूद डैम पर बढ़ा दबाव मंगलवार को रांची में हुई तेज बारिश के बाद गेतलसूद डैम में पानी की आवक बढ़ गई। जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए विभाग ने एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि बारिश जारी रहती है और पानी का स्तर निर्धारित सीमा तक पहुंचता है, तो डैम के फाटक खोले जा सकते हैं। फाटक खुलने की स्थिति में डैम से नीचे की ओर जाने वाले क्षेत्रों में पानी का बहाव अचानक तेज हो सकता है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नदी-नाले और डूब क्षेत्र से दूर रहने की अपील जल संसाधन विभाग ने लोगों से नदी, नाले और संभावित डूब क्षेत्र के आसपास जाने से बचने की अपील की है। खासकर तेज बारिश के दौरान पानी के बहाव को पार करने या जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन और विभागीय अधिकारी डैम के जलस्तर तथा जल प्रवाह की लगातार निगरानी कर रहे हैं। परिस्थितियों के अनुसार आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हटिया और गोंदा डैम में भी बढ़ा जलस्तर बारिश का असर रांची के अन्य जलाशयों पर भी दिखाई दे रहा है। हटिया और गोंदा डैम के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार बारिश राजधानी के लिए एक तरफ जलसंकट से राहत की उम्मीद लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर जलाशयों में अत्यधिक पानी जमा होने की स्थिति चुनौती बन सकती है। अगले कुछ घंटे अहम रांची में मौसम की स्थिति को देखते हुए आने वाले कुछ घंटे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि बारिश का दौर जारी रहा और गेतलसूद डैम में पानी की आवक तेज बनी रही, तो फाटक खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में डैम के आसपास, निचले इलाकों और नदी-नालों के करीब रहने वाले लोगों को प्रशासन की सूचना पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी तरह की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए जरूरी सावधानी डैम और नदी के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचें। तेज बहाव वाले पानी को पार करने की कोशिश न करें। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। जलस्तर बढ़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर जाएं। प्रशासन और जल संसाधन विभाग की एडवाइजरी का पालन करें।
रांची: JPSC नियुक्ति परीक्षा मामले में CID की पूछताछ से पहले आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. जमाल अहमद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने अभय तिवारी या किसी अन्य बिचौलिए से परिचय होने और TDPL एजेंसी से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। डॉ. जमाल ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी उन्हें मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली। उन्होंने दावा किया कि इसके उलट उन्होंने खुद TDPL एजेंसी की कार्यप्रणाली में कथित खामियों को आयोग के स्तर पर उठाया था। TDPL से संबंध के आरोपों को बताया गलत CID पूछताछ से पहले अपना पक्ष रखते हुए डॉ. जमाल अहमद ने कहा कि उनका TDPL एजेंसी से कोई व्यक्तिगत या अन्य प्रकार का संबंध नहीं था। उन्होंने अभय तिवारी समेत किसी बिचौलिए से परिचित होने से भी इनकार किया। उनका कहना है कि परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी की कार्यप्रणाली पर उन्हें आपत्तियां थीं और इसी वजह से उन्होंने मामले को आयोग के सक्षम स्तर पर उठाया था। JPSC अध्यक्ष को पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति डॉ. जमाल के अनुसार, उन्होंने TDPL की कार्यप्रणाली को लेकर JPSC अध्यक्ष को लिखित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से एजेंसी के कामकाज को उचित नहीं होने की बात सामने रखी थी। उनका दावा है कि उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठाए और एजेंसी के काम से खुद को अलग रखने का अनुरोध भी किया था। OMR शीट की फॉरेंसिक जांच की मांग डॉ. जमाल ने यह भी बताया कि उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से OMR शीट की फॉरेंसिक जांच कराने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह जांच जरूरी थी। उन्होंने कहा कि TDPL की कार्यप्रणाली उन्हें संतोषजनक और पारदर्शी नहीं लगी थी। इसी कारण उन्होंने एजेंसी से जुड़े कार्यों से खुद को अलग रखने का अनुरोध किया था। CID ने पूछताछ के लिए जारी किया है नोटिस डॉ. जमाल अहमद का यह बयान ऐसे समय आया है, जब CID ने JPSC नियुक्ति परीक्षा मामले की जांच के सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। पूछताछ से पहले डॉ. जमाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए TDPL और कथित बिचौलियों से संबंध से इनकार किया है। अब CID की पूछताछ और जांच में उनके दावों समेत मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।